शिक्षा का अधिकार के लिए सरकार जल्द नियम बनाए
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता : शिक्षा का अधिकार कानून को पूरी तरह लागू करने के लिए बनाए जाने वाले कुछ नियमों के संबंध में तैयार ड्राफ्ट को जल्द पास करके निर्धारित समय में अधिसूचना जारी करने की मांग करते हुए सोशल ज्यूरिस्ट ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस पर इसी सप्ताह सुनवाई हो सकती है। सोशल ज्यूरिस्ट ने याचिका में कहा है कि इस संबंध में पहले भी याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान दस अगस्त को दिल्ली सरकार ने बताया था कि इन नियमों के संबंध में तैयार ड्राफ्ट को जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा, उसके बाद अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इस दलील को स्वीकार करते हुए जज ने कहा था कि वह आशा करते हैं कि सरकार इसे जल्द ही लागू कर देगी, परंतु दो माह का समय बीत चुका है और अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इससेच्बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि एक अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार कानून बना था, जिसे पूरी तरह लागू करने के लिए सरकार को कुछ नियम बनाकर अधिसूचना जारी करनी थी। इसके लिए जून 2010 में एक ड्राफ्ट बनाया गया था, परंतु उससे आगे सरकार ने कोई काम नहीं किया। इसलिए सरकार को निर्देश दिया जाए कि जल्द से जल्द उस ड्राफ्ट को अंतिम रूप देकर लागू करवाया जाए।
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